पार्टी इन पर्सन में केवल वे ही पक्षकार रजिस्ट्रेशन करें जिनका कोई अधिवक्ता नहीं है एवं उन्हें स्वयं ही अपने प्रकरण में पैरवी करनी है। ऐसे पक्षकार जिनकी पैरवी अधिवक्ता द्वारा की जा रही है, वे पार्टी इन पर्सन में रजिस्ट्रेशन नहीं करें।