पार्टी-इन-पर्सन के पास के लिए केवल वे पक्षकार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एवं ई-पास बना सकते हैं, जिनका कोई अधिवक्ता नहीं है और उन्हें खुद ही अपने प्रकरण की पैरवी करनी है। ऐसे पक्षकार जिन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण दायर किया है, वे पार्टी-इन-पर्सन में रजिस्ट्रेशन नहीं करें एवं ई-पास नहीं बनायें।